वक्फ (संशोधन) विधेयक बिल 2024: प्रमुख प्रावधान और प्रभाव
भारत सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 प्रस्तुत किया है, जिसमें वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े कई बदलाव प्रस्तावित हैं।
विधेयक बिल के प्रमुख प्रावधान:
- वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति:
- संशोधन के अनुसार, वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
2. संपत्तियों का पंजीकरण और सर्वेक्षण:
- सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।
- जिला कलेक्टर संपत्तियों की समीक्षा कर राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे।
3. विवाद समाधान प्रक्रिया में बदलाव:
- वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा अब वक्फ न्यायाधिकरण के बजाय जिला कलेक्टर करेंगे।
4. वक्फ संपत्तियों पर सरकारी अधिकार:
- यदि कोई संपत्ति सरकारी मानी जाती है, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा।
- ऐसे मामलों में जिला कलेक्टर जांच कर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर सकते हैं।
बिल समर्थन और विरोध:
- कुछ लोगों का मानना है कि इन संशोधनों से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी होगा।
- कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
निष्कर्ष
यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नया ढांचा देने का प्रयास करता है। इसके प्रभावों को लेकर विभिन्न पक्षों में चर्चा जारी है।