अगर आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है और उसका नाम Ration Card में नहीं है, तो आप उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। बच्चे के जन्म, शादी के बाद परिवार में नए सदस्य के आने या परिवार के रिकॉर्ड में बदलाव होने जैसी स्थिति में नाम जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है।
दिल्ली में राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए Online और Offline दोनों तरीके उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार के Food Supplies and Consumer Affairs Department के अनुसार राशन कार्ड में नाम जोड़ने का आवेदन e-District पोर्टल से ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित Circle Office में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
इस लेख में आसान भाषा में जानेंगे कि Ration Card में नाम कैसे जोड़ें, Online आवेदन कैसे करें, Offline आवेदन कैसे करें, कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे और नाम जुड़ने में कितना समय लग सकता है।
Ration Card में नाम कब जोड़ सकते हैं?
परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है तो उसे जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए:
- बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ना
- शादी के बाद पत्नी का नाम जोड़ना
- शादी के बाद पति का नाम जोड़ना
- परिवार के किसी अन्य नए सदस्य का नाम जोड़ना
- पुराने रिकॉर्ड में छूटे परिवार के सदस्य का नाम जोड़ना
नाम जोड़ने के लिए संबंधित विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज और जानकारी देना जरूरी होता है।
Ration Card में नाम Online कैसे जोड़ें?
दिल्ली में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए e-District Delhi पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। मई 2026 की सरकारी सूचना के अनुसार राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने के आवेदन e-District Portal के जरिए स्वीकार किए जा रहे हैं।
Step 1: e-District Delhi की वेबसाइट खोलें
सबसे पहले दिल्ली के e-District पोर्टल पर जाएं।
इसके बाद अपने account में Login/Register करें। e-District पोर्टल पर Food & Supply Department की सेवाएं उपलब्ध हैं।
Step 2: Food & Supply की सेवा चुनें
Login करने के बाद Food & Supply Department से जुड़ी सेवाओं में राशन कार्ड में नए सदस्य को जोड़ने वाली सेवा चुनें।
Step 3: राशन कार्ड की जानकारी भरें
अब अपने मौजूदा राशन कार्ड की जानकारी और परिवार के नए सदस्य की जरूरी जानकारी भरें।
नाम, संबंध और अन्य जानकारी भरते समय दस्तावेजों के अनुसार सही जानकारी देना जरूरी है।
Step 4: जरूरी दस्तावेज Upload करें
अब नए सदस्य से संबंधित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
दिल्ली Food & Supply Department के अनुसार नाम जोड़ने के लिए पुराने NFS राशन कार्ड की कॉपी, नाम जोड़ने का कारण और नए सदस्य का Aadhaar/EID जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
Step 5: आवेदन Submit करें
सारी जानकारी और दस्तावेज जांचने के बाद आवेदन Submit कर दें।
Submit करने के बाद मिलने वाला Application Number/Reference Number संभालकर रखें। इससे बाद में आवेदन की स्थिति देखने में मदद मिल सकती है।
Ration Card में नाम जोड़ने के लिए कौन से Documents चाहिए?
दिल्ली में नाम जोड़ने के आवेदन के लिए मुख्य रूप से ये दस्तावेज मांगे जा सकते हैं:
- पुराने राशन कार्ड की कॉपी
- नए सदस्य का Aadhaar Card या Aadhaar Enrollment ID (EID)
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने का कारण
- विभाग द्वारा मांगे गए अन्य जरूरी दस्तावेज
दिल्ली सरकार की FAQ में नाम जोड़ने के लिए पुराने NFS Ration Card, नाम जोड़ने का कारण और Aadhaar/EID का उल्लेख किया गया है।
ध्यान दें: बच्चे, पत्नी या अन्य सदस्य के मामले में अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करते समय पोर्टल पर दिखाई जा रही document list को जरूर देखें।
Ration Card में बच्चे का नाम कैसे जोड़ें?
अगर परिवार में बच्चे का जन्म हुआ है और उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ना है, तो नए सदस्य के रूप में उसका आवेदन किया जा सकता है।
आमतौर पर बच्चे से संबंधित पहचान/जन्म का दस्तावेज और Aadhaar से जुड़ी जानकारी मांगी जा सकती है।
बच्चे का Aadhaar अभी नहीं बना है तो आवेदन की स्थिति में विभाग द्वारा उपलब्ध विकल्प और मांगे गए दस्तावेज देखें।
शादी के बाद पत्नी का नाम Ration Card में कैसे जोड़ें?
शादी के बाद पत्नी का नाम पति के राशन कार्ड में जोड़ने के लिए राशन कार्ड में नए सदस्य को जोड़ने की सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस स्थिति में विभाग नए सदस्य का Aadhaar/EID और अन्य संबंधित दस्तावेज मांग सकता है।
अगर पत्नी का नाम पहले किसी दूसरे राशन कार्ड में दर्ज है, तो पुराने रिकॉर्ड से नाम हटाने या उससे संबंधित दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है।
Ration Card में नाम Offline कैसे जोड़ें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं या ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी आ रही है, तो संबंधित Food & Supply Circle Office में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Offline आवेदन के लिए:
- संबंधित Circle Office जाएं।
- राशन कार्ड में नाम जोड़ने का Form प्राप्त करें।
- पुराने राशन कार्ड की कॉपी लगाएं।
- नए सदस्य का Aadhaar/EID और जरूरी दस्तावेज लगाएं।
- नाम जोड़ने का कारण लिखें।
- Form और documents संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की रसीद/प्राप्ति जरूर लें।
दिल्ली Food & Supply Department के अनुसार नाम जोड़ने के लिए Form संबंधित Circle Office से लिया जा सकता है या विभाग के माध्यम से उपलब्ध Form का इस्तेमाल किया जा सकता है।
Ration Card में नाम जोड़ने में कितना समय लगता है?
दिल्ली सरकार की उपलब्ध जानकारी के अनुसार नए सदस्य का नाम जोड़ने के आवेदन के लिए 30 दिन की समय-सीमा बताई गई है। यह प्रक्रिया लाभार्थियों की उपलब्ध सीमा/स्थान पर भी निर्भर हो सकती है।
इसलिए आवेदन करने के बाद तुरंत नाम अपडेट न हो तो Application Status चेक करें।
Ration Card में नाम जोड़ने की कोई Fee लगती है?
दिल्ली Food & Supply Department की FAQ के अनुसार राशन कार्ड में नाम जोड़ने, नाम हटाने या नाम/पता बदलने के लिए कोई Fee नहीं ली जाती।
अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से पैसे मांगता है, तो उससे सावधान रहें और जरूरत पड़ने पर विभाग में शिकायत करें।
Ration Card में नाम जुड़ा या नहीं कैसे चेक करें?
आवेदन करने के बाद e-District पर उपलब्ध Application Status/Status Tracking सुविधा से आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। e-District पोर्टल पर आवेदन को Track करने की सुविधा उपलब्ध है।
नाम स्वीकृत होने के बाद राशन कार्ड की updated member details भी चेक करें।
अगर Ration Card में नाम जोड़ने का आवेदन Reject हो जाए तो?
अगर आवेदन में कोई दस्तावेज गलत है, जानकारी में गलती है या विभाग को कोई अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए, तो आवेदन में समस्या आ सकती है।
ऐसी स्थिति में:
- Application Status में कारण देखें।
- गलत जानकारी हो तो उसे सही करें।
- मांगा गया अतिरिक्त दस्तावेज जमा करें।
- जरूरत पड़ने पर संबंधित Circle Office से संपर्क करें।
Ration Card में नाम जोड़ने से पहले ये बातें जरूर चेक करें
आवेदन करने से पहले:
- पुराने राशन कार्ड की जानकारी सही रखें।
- नए सदस्य का नाम Aadhaar/अन्य दस्तावेज के अनुसार भरें।
- Aadhaar/EID की जानकारी ध्यान से भरें।
- नाम जोड़ने का सही कारण दें।
- सभी documents साफ और पढ़ने योग्य Upload करें।
- Application Number संभालकर रखें।
- आवेदन Submit करने के बाद Status जरूर चेक करें।
Ration Card में नाम जोड़ने से जुड़े FAQs
Ration Card में नाम कैसे जोड़ें?
दिल्ली में राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम e-District Portal के माध्यम से Online जोड़ा जा सकता है। Offline तरीके से संबंधित Food & Supply Circle Office में भी आवेदन किया जा सकता है।
क्या Ration Card में नाम Online जोड़ सकते हैं?
हां। दिल्ली में नए सदस्य को राशन कार्ड में जोड़ने के लिए e-District Portal से Online आवेदन किया जा सकता है।
Ration Card में बच्चे का नाम जोड़ने के लिए क्या चाहिए?
बच्चे का नाम जोड़ने के लिए पुराने राशन कार्ड की जानकारी और बच्चे से संबंधित जरूरी दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। Aadhaar/EID की जरूरत स्थिति के अनुसार हो सकती है।
Ration Card में पत्नी का नाम कैसे जोड़ें?
शादी के बाद पत्नी का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए नए सदस्य को शामिल करने वाली सेवा से आवेदन किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज राज्य और मामले के अनुसार अलग हो सकते हैं।
Ration Card में नाम जोड़ने में कितना समय लगता है?
दिल्ली में नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए सरकारी जानकारी में 30 दिन की समय-सीमा बताई गई है।
क्या Ration Card में नाम जोड़ने की कोई फीस है?
दिल्ली Food & Supply Department की FAQ के अनुसार नाम जोड़ने के लिए कोई Fee नहीं है।
क्या बिना Aadhaar के Ration Card में नाम जोड़ सकते हैं?
दिल्ली की सरकारी जानकारी में नाम जोड़ने के लिए Aadhaar/EID की कॉपी का उल्लेख है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा में मांगे गए documents जरूर देखें।
निष्कर्ष
अगर परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ा है और उसका नाम Ration Card में नहीं है, तो दिल्ली में आप Online e-District Portal के माध्यम से नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। Offline आवेदन के लिए संबंधित Food & Supply Circle Office में भी संपर्क किया जा सकता है।
आवेदन करते समय पुराने राशन कार्ड की कॉपी, नए सदस्य का Aadhaar/EID और नाम जोड़ने से संबंधित जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन Submit करने के बाद Application Status जरूर चेक करें।
अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, तो अपने राज्य के Food & Supply/PDS विभाग के पोर्टल पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया देखें, क्योंकि Online प्रक्रिया और दस्तावेज राज्य के अनुसार अलग हो सकते हैं।





