अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सरकारी नौकरी या पढ़ाई में EWS category का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको Delhi EWS Certificate की जरूरत पड़ सकती है।
EWS Certificate बनवाने के लिए केवल कम आमदनी होना काफी नहीं है। परिवार की सालाना आय के साथ जमीन, मकान और दूसरी संपत्ति भी देखी जाती है।
इस लेख में जानिए EWS Certificate कौन बनवा सकता है, कौन से कागज चाहिए और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
Delhi EWS Certificate क्या है?
EWS का पूरा नाम Economically Weaker Section है। यह आर्थिक रूप से कमजोर उन लोगों के लिए है, जो संबंधित नियमों के अनुसार SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते।
EWS Income & Asset Certificate का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों और पढ़ाई में लागू EWS आरक्षण के लिए किया जा सकता है।
ध्यान रखें, Income Certificate और EWS Certificate अलग हैं। केवल आमदनी का प्रमाण चाहिए तो हमारी Delhi Income Certificate ऑनलाइन आवेदन गाइड पढ़ सकते हैं।
Delhi EWS Certificate कौन बनवा सकता है?
केंद्र सरकार के EWS आरक्षण के लिए मुख्य शर्तें हैं:
परिवार की कुल सालाना आय ₹8 लाख से कम हो।
आवेदक संबंधित SC/ST/OBC आरक्षण के दायरे में न आता हो।
परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक जमीन या मकान न हो।
दिल्ली में आवेदन करने के लिए जरूरी पहचान, पते और परिवार की जानकारी उपलब्ध हो।
परिवार की आमदनी में नौकरी, कारोबार, खेती और दूसरे स्रोतों से हुई कमाई शामिल होती है।
कितनी जमीन या मकान होने पर EWS Certificate नहीं मिलेगा?
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार इनमें से कोई एक स्थिति होने पर EWS का लाभ नहीं मिलेगा:
| रिवार की संपत्ति | निर्धारित सीमा |
|---|---|
| खेती की जमीन | 5 एकड़ या अधिक |
| Residential Flat | 1,000 वर्ग फुट या अधिक |
| नगरपालिका क्षेत्र में Residential Plot | 100 वर्ग गज या अधिक |
| नगरपालिका क्षेत्र से बाहर Residential Plot | 200 वर्ग गज या अधिक |
परिवार की अलग-अलग जगहों पर मौजूद संपत्ति भी नियमों के अनुसार साथ में देखी जाती है।
Delhi EWS Certificate के लिए जरूरी Documents

- Aadhaar Card या दूसरा स्वीकार्य पहचान पत्र
- दिल्ली के पते का प्रमाण
- Passport-size Photograph
- परिवार की आमदनी से जुड़े प्रमाण
- जमीन, मकान और दूसरी अचल संपत्ति की जानकारी
- Income & Asset Self-Declaration
- परिवार के सदस्यों की जरूरी जानकारी
- Portal पर मांगे गए अन्य supporting documents
अंतिम document list आवेदन form और आपके मामले पर निर्भर करेगी।
Delhi EWS Certificate Online Apply कैसे करें?

Step 1: दिल्ली सरकार का official e-District Portal खोलें:
https://edistrict.delhi.gov.in
Step 2: Citizen’s Corner में New User Registration करें। पहले से account है तो Login करें।
Step 3: Apply for Services में Revenue Department चुनें।
Step 4: Issuance of Income and Assets Certificate for Economically Weaker Section (EWS) service खोलें।
Step 5: अपना नाम, पता, परिवार की आमदनी और संपत्ति की जानकारी भरें।
Step 6: जरूरी documents और declaration upload करें।
Step 7: Form check करके submit करें और Application Number सुरक्षित रखें।
इसके बाद संबंधित SDM कार्यालय द्वारा दस्तावेजों और जानकारी की जांच की जाती है।
Delhi EWS Certificate कितने दिन में बनता है?
दिल्ली e-District की official service list में EWS Certificate के लिए 15 दिन का निर्धारित समय दिया गया है।
यह समय पूरा और सही आवेदन मिलने पर लागू होता है। Verification या अधूरे कागजों की वजह से देरी हो सकती है।
EWS Certificate का Status और Download कैसे करें?
Application जमा करने के बाद e-District Portal पर Track Your Application खोलें।
Application details भरकर status check करें। Certificate जारी होने पर portal की download/print सुविधा से उसे प्राप्त कर सकते हैं।
EWS Certificate कितने समय तक मान्य रहता है?
दिल्ली Revenue Department के प्रकाशित नियमों के अनुसार EWS Income & Asset Certificate संबंधित वित्त वर्ष के लिए जारी किया जाता है।
नई नौकरी या admission में आवेदन करने से पहले notification में certificate की मांगी गई तारीख और format जरूर check करें।
FAQs
क्या ₹8 लाख से कम आय होने पर EWS Certificate मिल जाएगा?
जरूरी नहीं। परिवार की जमीन, मकान और दूसरी निर्धारित शर्तें भी पूरी होनी चाहिए।
क्या OBC Category का व्यक्ति EWS Certificate बनवा सकता है?
संबंधित EWS आरक्षण के नियमों में आने वाले SC/ST/OBC आरक्षण लाभार्थी EWS का लाभ नहीं ले सकते। अपनी category और लागू भर्ती या admission नियम जरूर check करें।
क्या EWS और Income Certificate एक ही हैं?
नहीं। Income Certificate आमदनी बताता है, जबकि EWS Certificate में आमदनी और संपत्ति दोनों की जांच होती है।
क्या दिल्ली में EWS Certificate ऑनलाइन बनता है?
हां। e-District Delhi Portal से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है।
क्या EWS Certificate हमेशा के लिए मान्य होता है?
नहीं। इसकी मान्यता संबंधित वित्त वर्ष और इस्तेमाल करने वाली संस्था के नियमों पर निर्भर करती है।
निष्कर्ष
Delhi EWS Certificate के लिए आवेदन करने से पहले परिवार की कुल आमदनी और संपत्ति की जानकारी सही रखें। अगर आप निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं, तो e-District Delhi से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।











